बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिविल जज भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक अभ्यर्थी ने शिकायत की कि उसे एडमिट कार्ड नहीं मिला है। कारण था कि अदालत आधिकारिक तौर पर छुट्टी थी।
हाईकोर्ट की राहत
अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि छुट्टी के दिन भी एडमिट कार्ड जारी किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए और उम्मीदवारों का हक सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है।
एडमिट कार्ड वितरण के निर्देश
- हाईकोर्ट ने परीक्षा प्राधिकरण को तत्काल आदेश दिए कि एडमिट कार्ड तैयार कर वितरित किए जाएं।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो।
- परीक्षा-केन्द्रों, परीक्षा तिथि और समय एवं अन्य जरुरी निर्देशों की सूचना एडमिट कार्ड पर स्पष्ट हो।
क्यों अहम है ये फैसला
- यह न्याय की सुलभता का संकेत है — कि छुट्टी या अन्य बाहरी बाधाएँ उम्मीदवारों के अधिकार पर असर नहीं डालें।
- भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- अभ्यर्थियों के मनोबल के लिए सकारात्मक है कि न्यायालय समय-समय पर इनके लिए निर्णय लेने से पीछे नहीं हटता।
