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October 22, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

सदर बाजार की वक्फ संपत्ति पर बड़ा फैसला, 45 दिन में खाली करनी होगी दुकान

रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर दुकान और संबंधित संपत्ति खाली कर वक्फ संस्था को सौंपने का आदेश दिया है। मामला सदर बाजार की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है, जिस पर लंबे समय से कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। न्यायाधिकरण के इस फैसले को वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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