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September 4, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़बड़ी खबर

अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने की नहीं मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर ही रहना होगा। यह राहत करीब 28 महीने बाद मिली है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कुछ दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपे। वहीं अनवर ढेबर की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और अलग-अलग मामलों में लगातार गिरफ्तारी हुई है, इसलिए नई शर्तें लगाना उचित नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई नई अतिरिक्त शर्त लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन पहले से लागू सभी शर्तें यथावत रहेंगी। यानी अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अनवर ढेबर को अदालत के पहले के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ से बाहर ही रहना होगा।

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