April 17, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

फर्जी अंकसूची के सहारे बनी नौकरी, 15 साल बाद खुली पोल; शिक्षक को कोर्ट से सजा

जांजगीर-चांपा जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का एक पुराना मामला आखिरकार अपने निर्णायक मुकाम तक पहुंच गया। लगभग 15 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले आरोपी की सच्चाई तब सामने आई, जब उसकी अंकसूची और खेलकूद प्रमाण पत्र की जांच की गई। अदालत ने पूरे प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी को धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2007 में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक उसे कुल 500 में से 257 अंक प्राप्त हुए थे और भौतिकी विषय में वह सप्लीमेंट्री था। लेकिन शिक्षाकर्मी पद के लिए आवेदन करते समय उसने अपने अंक बढ़ाकर 405 दर्शाए। इतना ही नहीं, उसने एक फर्जी अंकसूची और कूटरचित खेलकूद प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया, जिससे उसकी पात्रता मजबूत दिखे और चयन में लाभ मिल सके।

मामले का खुलासा वर्ष 2018 में तब हुआ, जब एक शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी। जांच के दौरान दस्तावेजों की सत्यता परखने के लिए संबंधित विद्यालय और शिक्षा विभाग से पुष्टि की गई, जिसमें अंकसूची और प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं—420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 और 474—के तहत मामला दर्ज किया गया।

विस्तृत विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग गंभीर अपराध है, जो न केवल व्यवस्था के साथ छल है, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का भी हनन है। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और सत्यता सर्वोपरि है। वर्षों बाद भी यदि अनियमितता सामने आती है, तो कानून अपना काम करता है और दोषियों को दंडित किया जाता है।

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