बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने 7-8 हजार लोगों की भीड़ को उकसाकर सरकारी और निजी संपत्ति को 13-14 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला और कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी जैसे गंभीर आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती।…
