बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदापारा के पार्षद मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने दुर्ग संभागायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि यह निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर लिया गया था।
मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है। वार्ड 35 का पार्षद पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था। वर्ष 2021 के चुनाव में मोहम्मद सलमान ने स्वयं को कुंजड़ा समुदाय का बताकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। शिकायत और जांच के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठे, जिसके आधार पर उन्हें पद से हटाया गया। हाईकोर्ट ने अब इस बर्खास्तगी को वैध मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
