23.9 C
Raipur
October 19, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

मुआवजा मामले में हाईकोर्ट सख्त: समझौते के बिना लोक अदालत का फैसला रद्द

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति या समझौता हुए बिना लोक अदालत किसी मामले का निपटारा नहीं कर सकती। यह मामला CSPDCL से जुड़े एक मुआवजा विवाद का था, जिसमें काम के दौरान हुई मौत के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से ठेकेदार को राहत दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2014 में लोक अदालत द्वारा दिए गए उस अवॉर्ड को रद्द कर दिया और मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

Related posts

पैसों के लालच में मासूम का सौदा! मां समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

admin

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान, गौवंश के साथ अनैतिक कृत्य करने वाला शख्स गिरफ्तार

admin

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति पर होगा गहन शोध, केंद्रीय विश्वविद्यालय और टीआरकेसी के बीच एमओयू

admin

Leave a Comment