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October 27, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख: राज्य सरकार से मांगा जवाब, अब तक लागू क्यों नहीं हुआ 10% कोटा?

बिलासपुर | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा है कि जब केंद्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान कर रखा है, तो राज्य सरकार ने इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया?

मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि राज्य में EWS आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा:

“केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करके EWS आरक्षण का प्रावधान किया है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इसे समय पर लागू करे। अब तक इसकी अनदेखी क्यों की गई?”

राज्य सरकार से जवाब तलब:

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि जब अन्य राज्य इस आरक्षण को लागू कर चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में यह पहल क्यों नहीं की गई?

क्या है EWS आरक्षण?

EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ केंद्र सरकार ने 2019 से देना शुरू किया था। यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और वे SC, ST, OBC वर्ग में नहीं आते।

भविष्य की सुनवाई में हो सकता है बड़ा फैसला:

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार को अब जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसला लेना होगा। वहीं, नौकरी और शिक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं की नजर अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।

 

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