आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा को देखते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि में एक दिन की बढ़ोतरी की है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इससे पहले यह तिथि 31 जुलाई तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। किन्तु अब अंतिम समय में आई दिक्कतों को देखते हुए इसे 16 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की नई अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। पोर्टल की तकनीकी देखरेख (maintenance) के कारण 16 सितंबर की रात 12 बजे से ढाई बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल अस्थायी रूप से बंद रहेगा। उसके बाद करदाता आसानी से अपना रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।
यह निर्णय लाखों करदाताओं के लिए राहत भरा है, जो अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। अंतिम तिथि बढ़ाने से उन्हें अतिरिक्त समय मिल जाएगा और पोर्टल पर एक साथ दबाव भी कम होगा। सरकार की यह पहल न केवल करदाताओं की सुविधा के लिए है, बल्कि पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम भी है।
