गाड़ियोंबांध जिले के मैनपुर क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। भाजपा मंडल महामंत्री महेश कश्यप को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2022 का है, जब मैनपुर क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महेश कश्यप घर में जबरन घुसा और पीड़िता से छेड़छाड़ की। घटना के तुरंत बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने मैनपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर आरोप-पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
सोमवार को विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला), धारा 454 (गृहभेदन) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आरोपी को दोषी पाया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता के बयान, प्रस्तुत 8 गवाहों के कथन और अन्य सबूतों को ध्यान में रखा। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद महेश कश्यप को दोष सिद्ध पाते हुए 5 साल की कठोर सजा दी गई।
यह फैसला समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अदालत का यह निर्णय पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी और मजबूत करता है।
