छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला राज्य की राजनीति और प्रशासन के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है। इस मामले से जुड़े हर नए घटनाक्रम पर जनता और मीडिया की नजर बनी रहती है। ताजा घटनाक्रम में आरोपी चेतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत के लिए रायपुर की निचली अदालत में याचिका दायर की है।
मुख्य घटना:
16 सितंबर 2025 को चेतन्य बघेल ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की तारीख 19 सितंबर तय की है। इससे पहले उन्होंने हाईकोर्ट में भी जमानत की मांग की थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्हें निचली अदालत जाने की सलाह दी गई थी।
कानूनी पहलू:
सूत्रों के अनुसार, चेतन्य बघेल को आशंका है कि ACB-EOW (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उन्होंने अग्रिम जमानत का सहारा लिया है। जांच एजेंसियों को शक है कि बघेल से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट:
प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही इस मामले में लगभग 7000 पन्नों का चालान कोर्ट में दाखिल कर चुका है। इस चालान में चेतन्य बघेल की भूमिका और उनके खिलाफ जुटाए गए सबूतों का विस्तार से उल्लेख है।
