July 31, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षकों की पुरानी सेवा भी पेंशन में जोड़ी जाएगी

बिलासपुर हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शिक्षकों की पहले की नौकरी (पूर्व सेवा) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह मामला शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल की याचिका से जुड़ा था, जिन्होंने मांग की थी कि संविलियन से पहले की उनकी सेवा भी पेंशन में जोड़ी जाए। पहले सिंगल बेंच ने भी सरकार को इस पर विचार करने को कहा था, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ अपील की थी।

अब डिवीजन बेंच ने सरकार की अपील खारिज कर दी और साफ कर दिया कि पूर्व सेवा को पेंशन में शामिल करना जरूरी है।

Related posts

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 15 बैठकों में गरजेगा सियासी संग्राम

admin

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा, एक की मौत और छह घायल

admin

CSPDCL की नई डिजिटल पहल: उपभोक्ताओं को अब व्हाट्सऐप पर मिलेगा बिजली बिल, एक क्लिक में भुगतान की सुविधा

admin

Leave a Comment