तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले एक बिरयानी विक्रेता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को अगले 30 साल तक जेल में रहना होगा, बिना किसी रियायत के। कोर्ट ने कहा, “ऐसे अपराधों पर रहम नहीं किया जा सकता।”
क्या है पूरा मामला?
यह सनसनीखेज मामला 2020 का है, जब चेन्नई की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा को बिरयानी का लालच देकर उसके साथ रेप किया गया था। आरोपी, जो कि पास में ही बिरयानी का ठेला लगाता था, अक्सर यूनिवर्सिटी के बाहर दिखता था। वह छात्रा को पहले से जानता था और विश्वास में लेकर उसे एक सुनसान जगह ले गया।
मेडिकल रिपोर्ट और सबूत बने मजबूत कड़ी
घटना के बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूतों के आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। तीन साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता को न्याय दिलाया।
कोर्ट का सख्त संदेश
विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऐसे मामलों में कठोरतम सजा जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी को 30 साल की सजा के दौरान किसी भी प्रकार की रिहाई या पैरोल नहीं मिलेगी।
पीड़िता बोली – “अब मुझे डर नहीं लगता”
फैसले के बाद छात्रा ने कहा, “मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मुझे डर नहीं लगता। कोर्ट ने साबित कर दिया कि न्याय ज़िंदा है।”
