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छत्तीसगढ़

कम वेतन देने पर गृह विभाग के अफसरों पर हाईकोर्ट सख्त, 50-50 हजार का वारंट जारी

बिलासपुर 19 अगस्त 2025। कर्मचारियों को कम वेतन देने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यह मामला वर्ष 2013 से जुड़ा हुआ है, जब जेल विभाग में कार्यरत 17 फार्मासिस्टों ने कम वेतन मिलने के खिलाफ याचिका दायर की थी। उस समय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उचित वेतन देने का आदेश दिया था। लेकिन गृह विभाग ने इस आदेश पर अमल नहीं किया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गृह विभाग के तीन अधिकारियों के नाम वारंट जारी किए। यह वारंट जमानती धारा के तहत 50-50 हजार रुपये का है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों अधिकारियों को आगामी 4 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होना होगा, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह पूरा मामला कर्मचारियों के हक और सरकारी विभागों की लापरवाही को उजागर करता है। न्यायालय ने साफ संदेश दिया है कि कर्मचारियों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय न केवल प्रभावित कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि भविष्य में सरकारी तंत्र को भी आदेशों के पालन के प्रति गंभीर होने की चेतावनी है।

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