गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) जैसे राष्ट्रीय एवं पावन अवसरों की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन दोनों तिथियों को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी मांस-मटन की दुकानें, बूचड़खाने एवं इससे जुड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दोनों राष्ट्रीय अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन विक्रय न हो, इसके लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल मांस-मटन की दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं भी प्रतिबंध का उल्लंघन न हो सके। यदि कोई दुकान, होटल या प्रतिष्ठान आदेश के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करता पाया गया, तो संबंधित सामग्री जब्त कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महापौर के निर्देश पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान करना तथा राष्ट्रीय पर्वों की गरिमा को बनाए रखना है। नगर निगम ने व्यापारियों, होटल संचालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पूर्ण पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि शहर में शांति, सौहार्द और अनुशासन का वातावरण बना रहे।
