छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी है। यह मामला रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ और उसके बाद हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद अलग-अलग थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज हुई थीं।
न्यायालय ने शर्त रखी है कि जमानत अवधि के दौरान अमित बघेल रायपुर जिले की सीमा में नहीं रहेंगे, केवल अदालत में पेशी के लिए आने की अनुमति होगी।
घटना 26 अक्टूबर 2025 की है, जब प्रतिमा तोड़फोड़ के बाद हुए प्रदर्शन में बघेल द्वारा कुछ समाजों पर टिप्पणी करने से विवाद बढ़ गया था।
