छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पत्नी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पति की अपील खारिज कर दी। आरोपी ने चरित्र शंका के चलते पत्नी पर केरोसीन डालकर आग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने मरने से पहले दिए गए बयान को अहम सबूत मानते हुए निचली अदालत की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।
