भारत में आमतौर पर हर नागरिक को अपनी आय पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में यह नियम अलग है। यहां के मूल निवासियों को इनकम टैक्स से विशेष छूट मिली हुई है। इसका कारण ऐतिहासिक और संवैधानिक व्यवस्था है।
दरअसल, 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था और उस समय यह शर्त रखी गई थी कि वहां की पुरानी कर व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। इसी के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 371F और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के अनुसार सिक्किम के मूल निवासियों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
यह सुविधा हर किसी को नहीं मिलती, बल्कि केवल उन लोगों को मिलती है जो 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम के निवासी थे
