छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को कोर्ट ने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने अपनी कॉलेज की दोस्त को शादी का भरोसा देकर कई सालों तक संबंध बनाए, लेकिन नौकरी लगने के बाद जाति का हवाला देकर शादी से इंकार कर दिया।
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि आरोपी ने बार-बार शादी का वादा किया और उसी भरोसे पर संबंध बनाए। बाद में जब उसने शादी से मना किया, तो मामला कोर्ट पहुंचा।
