बलरामपुर जिले में रिश्वत लेने के मामले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 गौतम सिंह आयाम को 12 हजार रुपये की घूस लेने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला रामानुजगंज स्थित भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने सुनाया। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी माना। साथ ही कहा गया कि यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
