छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित सीडी कांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके चलते फिलहाल विशेष अदालत में आरोप तय करने और ट्रायल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
भूपेश बघेल ने CBI कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।
