September 4, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

“लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा हक का वेतन: हाईकोर्ट ने कहा – समान काम के लिए समान वेतन जरूरी”

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के लैब टेक्नीशियनों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ‘समान कार्य समान वेतन’ के सिद्धांत को फिर से मजबूती दी है। न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की एकलपीठ ने कहा कि जब कर्मचारियों का कार्य, योग्यता और जिम्मेदारी समान हो, तो उन्हें अलग-अलग वेतन देना न्याय और संविधान दोनों की भावना के खिलाफ है।

अदालत ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों को ₹2800 का ग्रेड पे दिया जाए तथा पूर्व की तिथि से वेतन संशोधन कर बकाया राशि ब्याज सहित चुकाई जाए। इस फैसले से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को राहत मिलेगी।

यह मामला तब सामने आया जब 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन पदों के लिए वेतनमान ₹5200–20200 और ₹2800 ग्रेड पे निर्धारित किया गया था। लेकिन नियुक्ति आदेश जारी करते समय सरकार ने ग्रेड पे घटाकर ₹2400 कर दिया। इस बदलाव को याचिकाकर्ताओं ने अनुचित, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

याचिका अधिवक्ता मतिन सिद्दीकी द्वारा दायर की गई, जबकि अधिवक्ता दानिश सिद्दीकी ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य के अन्य चिकित्सा संस्थानों में समान योग्यता वाले लैब टेक्नीशियन पहले से ही ₹2800 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कुछ कर्मचारियों को कम वेतन देना स्पष्ट भेदभाव है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी यह स्वीकार किया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को ₹2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि “यह समझ से परे है कि समान पदों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना कैसे तय की जा सकती है।”

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम 2015 में लैब टेक्नीशियन का ग्रेड पे ₹2800 स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इसलिए ₹2400 ग्रेड पे देना नियमों के विरुद्ध और अनुचित है।

इस फैसले ने न केवल लैब टेक्नीशियनों के लिए समानता और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में सरकारें “समान कार्य समान वेतन” के सिद्धांत की अवहेलना न करें। अब राज्य के सभी लैब टेक्नीशियन अपने पद और कार्य के अनुरूप ग्रेड पे पाने के हकदार होंगे।

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