July 22, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

सेक्स-सीडी केस में नया मोड़: भूपेश बघेल की फिर कोर्ट में पेशी तय, सेशन कोर्ट के आदेश से बढ़ी सियासी हलचल

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स-सीडी कांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक मोड़ सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अब उस फैसले को रायपुर सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। 24 जनवरी 2026 को सेशन कोर्ट ने सीबीआई की रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और भूपेश बघेल को दोबारा ट्रायल का सामना करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत 23 फरवरी 2026 को उनकी नियमित कोर्ट में पेशी तय की गई है।

यह मामला वर्ष 2017 में सामने आए कथित सेक्स-सीडी कांड से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक कथित अश्लील सीडी बनाई गई और उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। 4 मार्च 2025 को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

सेशन कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब मामले की नियमित सुनवाई होगी और सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रकरण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है।

भूपेश बघेल ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उनका कहना है कि यह मामला न्याय से अधिक राजनीति से प्रेरित है और सच्चाई अंततः अदालत के माध्यम से सामने आएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

इस बीच कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं, जबकि विपक्ष इसे कानून का सामान्य प्रक्रिया मान रहा है। कुल मिलाकर, सेक्स-सीडी कांड अब केवल एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसका असर आने वाले समय में राज्य की सियासत पर भी साफ दिखाई दे सकता है।

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