मध्य प्रदेश के सागर जिले के जरुआखेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें शराब के नशे में एक युवक ने 76 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के लगभग एक साल के भीतर अदालत ने न्याय करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
घटना 9 जुलाई 2024 को उस समय हुई जब दौलत सिंह लोधी नामक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी रास्ते में नशे में धुत 26 वर्षीय नीरज यादव से उनका विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि नीरज ने डंडे से बुजुर्ग के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
शिकायतकर्ता योगेश लोधी, जो मृतक के पोते हैं, ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। नरयावली थाना प्रभारी कपिल लाक्षाकार ने तत्परता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने शासन की ओर से पैरवी की।
अदालत में पेश किए गए गवाहों, दस्तावेजों और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर न्यायालय ने आरोपी नीरज यादव को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। यह फैसला न केवल मृतक के परिजनों के लिए न्याय की अनुभूति है, बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश है कि अपराध चाहे नशे में हो या जानबूझकर, उसके लिए सजा जरूर मिलेगी।
