अगर आपके साथ साइबर ठगों ने 10 लाख या उससे ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की है, तो अब आपको थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने ई-जीरो FIR की शुरुआत की है, जिसके तहत साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करते ही अपने आप FIR रजिस्टर हो जाएगी।
यह सिस्टम देशभर में लागू किया जा चुका है और इसका मकसद है — साइबर क्राइम पर तेजी से लगाम लगाना और पीड़ितों को फौरन राहत देना।
क्या है ई-जीरो FIR?
ई-जीरो FIR यानी ऐसी एफआईआर जो ऑनलाइन दर्ज की जा सके और किसी खास थाने की सीमा में बंधी न हो। ये FIR एक जीरो नंबर से रजिस्टर होती है और बाद में संबंधित राज्य या थाने को ट्रांसफर की जाती है।
10 लाख या उससे ज्यादा की साइबर ठगी होने पर, यह FIR अपने आप दर्ज हो जाती है — पीड़ित को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी भरनी होती है।
ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत दर्ज – स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
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cybercrime.gov.in पर जाएं
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“Report Financial Fraud” विकल्प चुनें
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मोबाइल नंबर डालें, OTP से लॉगिन करें
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घटना का विवरण भरें — तारीख, समय, ठगी की राशि
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ट्रांजेक्शन डिटेल्स, स्क्रीनशॉट और अन्य सबूत अपलोड करें
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सबमिट करते ही 10 लाख से ज्यादा की ठगी पर FIR खुद-ब-खुद रजिस्टर हो जाएगी
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आपको FIR नंबर और रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी
कैसे मिलेगा फायदा?
पीड़ितों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
ट्रांजेक्शन तुरंत फ्रीज करवाने का मौका
फाइनेंशियल फ्रॉड पर तुरंत कार्रवाई
केस की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी संभव
