छत्तीसगढ़ राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु तीसरी लॉटरी 19 अगस्त 2025 को निकाली जाएगी। इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन बच्चों का चयन पहले ही हो चुका है, उनके नामों को छोड़कर शेष आवेदकों के बीच लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस चरण में अभिभावकों या बच्चों द्वारा नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
अधिकारियों के मुताबिक, आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों में से लगभग 6,100 सीटें अब भी रिक्त हैं। इन सीटों को भरने के लिए यह तीसरी लॉटरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
