September 7, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

KG-2 छात्र को पेड़ से लटकाने का मामला: नाबालिग टीचर पर FIR, स्कूल की मान्यता रद्द

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक निजी स्कूल की केजी-2 की नाबालिग टीचर द्वारा छात्र को पेड़ पर लटकाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। वायरल वीडियो में दिखा कि होमवर्क न करने पर टीचर ने बच्चे को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका दिया था, जिससे वह घंटों तक झूलता रहा। मामले का पता चलते ही ग्रामीणों व परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद DEO ने जांच कराई।

जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चे को दंड स्वरूप पेड़ पर लटकाया गया था और टीचर स्वयं नाबालिग है, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है। दस्तावेजों के मुताबिक उसकी जन्मतिथि 02 दिसंबर 2007 दर्ज है। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्कूल संचालक के विरुद्ध धारा 127(2) तथा किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं 75 व 82 के तहत FIR दर्ज की है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। स्कूल में पढ़ रहे कक्षा KG-1 से कक्षा 8वीं तक के 60 से अधिक बच्चों को दूसरे सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं संचालक के बारे में पता चला है कि वह स्वयं सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के पद पर कार्यरत है और उसने मानकों की अनदेखी करते हुए निजी स्कूल का संचालन किया था।

जांच में यह भी पाया गया कि स्कूल संचालन से जुड़े कई नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट बीईओ व डीईओ ने प्रशासन को सौंपी।

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