बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जंगलों के संरक्षण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को सही माना है, जिसमें जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों से 10 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस कारण इस क्षेत्र में आरा मिलों पर लगी रोक जारी रहेगी।
कोर्ट ने इस अधिसूचना के खिलाफ दायर 19 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इस फैसले से जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
