September 3, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

तेंदूपत्ता कारोबारियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, 2% ABS शुल्क वसूली जारी रहेगी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तेंदूपत्ता वन लॉट के सफल खरीदारों को बड़ा झटका देते हुए उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने जैव विविधता बोर्ड द्वारा खरीदारों से लिए जाने वाले 2 प्रतिशत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) शुल्क को वैध माना है।

खरीदारों का कहना था कि वे तेंदूपत्ता सीधे वनवासियों से नहीं खरीदते, बल्कि सरकारी नीलामी के माध्यम से वन लॉट लेते हैं, इसलिए उन पर ABS नियम लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने कहा कि तेंदूपत्ता एक जैव संसाधन है और उसका व्यावसायिक उपयोग करने वाले खरीदार ABS शुल्क से छूट नहीं पा सकते। इस फैसले के बाद तेंदूपत्ता कारोबारियों से 2 प्रतिशत ABS राशि की वसूली पहले की तरह जारी रहेगी।

Related posts

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पर सियासी संग्राम, ओपी के आरोप पर टीएस का करारा जवाब

admin

उत्तरी-मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन शीतलहर की चेतावनी — दुर्ग में न्यूनतम तापमान 10 °C के करीब, सुकमा-दंतेवाड़ा में मलेरिया की आशंका, बलौदाबाजार-पेंड्रा में अलाव का सहारा

admin

सरकारी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नियमों की धज्जियां: डांस प्रोग्राम के बहाने शराबखोरी और अश्लीलता, जांच के घेरे में अधिकारी

admin

Leave a Comment