छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला कोतरारोड थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पारिवारिक विवाद के कारण वह अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर मायके चली गई थी, जबकि अन्य बच्चे पिता के साथ रह रहे थे। इसी दौरान आरोपी पिता ने नाबालिग बेटी को डराकर-धमकाकर उसका शोषण किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। यह फैसला बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई का संदेश माना जा रहा है।
