छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा आरोपी बनाए गए आबकारी विभाग के 6 पूर्व अधिकारियों समेत कुल 28 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने शर्तों के साथ यह जमानत दी है।
EOW के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि सभी 28 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई है और अब उन्हें 23 सितंबर को स्पेशल कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट में पेश होकर सभी आरोपी जमानत के लिए बॉन्ड देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
गौरतलब है कि EOW ने इस घोटाले की राशि लगभग 32 सौ करोड़ रुपए बताई है। आरोप है कि इस रकम का दुरुपयोग आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर किया। अब आगे की कार्यवाही स्पेशल कोर्ट और सरकार के जवाब पर निर्भर करेगी
