September 7, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

आलोक शुक्ला को सरेंडर से कोर्ट ने रोका, कहा—सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाना होगा

नान घोटाले में फंसे आलोक शुक्ला ने रायपुर की ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका ठुकरा दी। कोर्ट का साफ कहना था कि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सरेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस फैसले के बाद आलोक शुक्ला समेत अन्य आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अदालत का रुख यह दिखाता है कि इस घोटाले में किसी भी आरोपी को राहत नहीं मिलेगी और कानूनी प्रक्रिया पूरी सख्ती से अपनाई जाएगी।

नान घोटाले में कई वरिष्ठ अफसरों के नाम सामने आ चुके हैं और यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि अब आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ही निर्भर करेगी। न्यायपालिका और जांच एजेंसियों का यह सख्त रुख आरोपियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

 

Related posts

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: गांव-गरीब, युवाओं और बेटियों के लिए सौगातों की बरसात

admin

CGPSC घोटाला: पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार, ED का बड़ा एक्शन

admin

“रायपुर में सूदखोर के घर छापे के दौरान बवाल: पत्रकारों से बदसलूकी, कैमरा तोड़ा, दो महिलाएं गिरफ्तार”

admin

Leave a Comment