देशभर के करदाताओं के लिए PAN और Aadhaar लिंक कराना अनिवार्य हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है और अगर तय तारीख तक लिंकिंग नहीं कराई गई, तो PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा।
Income Tax Department के अनुसार, निष्क्रिय PAN का उपयोग न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में किया जा सकेगा और न ही रिफंड, बैंकिंग लेन-देन, निवेश, लोन या क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं में। इससे आम करदाताओं के साथ-साथ व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
सरकारी नियमों के तहत जिन लोगों का PAN Aadhaar Enrolment ID के आधार पर जारी हुआ था, उनके लिए यह लिंकिंग विशेष रूप से जरूरी मानी जा रही है। समयसीमा के बाद यदि PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो दोबारा उसे सक्रिय कराने के लिए जुर्माना (लगभग ₹1000) देना पड़ सकता है।
लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है। हालांकि, नाम, जन्मतिथि या जेंडर में गड़बड़ी होने पर पहले PAN या Aadhaar में सुधार कराना जरूरी होगा।
विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतिम दिनों की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए करदाता समय रहते PAN-Aadhaar लिंक करा लें, ताकि भविष्य में किसी तरह का आर्थिक या कानूनी संकट न खड़ा हो।
