- रायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों में 10% आरक्षण नहीं देने को लेकर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए EWS आरक्षण को राज्य में अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है।
- हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद केंद्र ने 10% आरक्षण लागू किया, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि केंद्र स्तर पर आरक्षण लागू हो चुका है तो राज्य सरकार को भी इसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगली सुनवाई में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं।
इस मुद्दे पर राज्य के युवाओं और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों में भी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार अगली सुनवाई में क्या जवाब देती है और क्या जल्द ही EWS वर्ग को उनका हक मिलेगा।
