April 19, 2026
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ड़ी राहत: अब 15 सितंबर तक फाइल कर सकेंगे ITR, टैक्सपेयर्स के चेहरे खिले

सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी। लेकिन टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स की लगातार मांग को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे 45 दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है।

जानकारी के अनुसार, इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा जो अब तक समय की कमी के चलते रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। सरकार का कहना है कि तकनीकी कारणों और लॉजिस्टिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

पोर्टल पर लोड ज्यादा होने से कई बार टेक्निकल दिक्कतें आ रही थीं।

सीए और टैक्स कंसल्टेंट्स ने समय की मांग की थी।

कई लोग छुट्टियों और अन्य कारणों से समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे।

क्या बोले टैक्स एक्सपर्ट्स?

टैक्स सलाहकारों का कहना है कि यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को भी अधिक सटीक और कंप्लायंट डेटा मिलेगा।

अब क्या करें टैक्सपेयर्स?

जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें।

रजिस्टर सीए से सलाह लेकर फाइलिंग पूरी करें।

आखिरी तारीख का इंतजार न करें, ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।

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