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June 4, 2026
The Defence
छत्तीसगढ़

कांकेर में छात्र नेता ने कॉलेज छात्रा से जंगल में दुष्कर्म किया; धमकाकर कार में घसीटा, दांतों से काटा… अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के मामले में NSUI के स्थानीय छात्र नेता रूहाब मेमन को अदालत ने 10 साल के  कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना 16 नवंबर 2022 की है। छात्र नेता रूहाब मेमन ने पीड़िता को फोन कर घड़ी चौक बुलाया और उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया। वह युवती को पहले केशकाल ले गया। लौटते समय उसने कहा कि वह उसे एक “अच्छी जगह” लेकर जाएगा और कार को कांकेर के सिंगारभाट जंगल की ओर मोड़ दिया।

जंगल पहुंचने पर अंधेरा हो चुका था। इस पर छात्रा ने घर छोड़ने की बात कही, लेकिन आरोपी ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे कार से कुचलकर मार देगा।

पीड़िता के इनकार करने पर आरोपी ने कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट की। इसी दौरान आरोपी ने छात्रा को दांतों से काटा, जिससे वह घायल हो गई।

इस बीच मौका मिलते ही पीड़िता ने कॉलेज के एक सीनियर को फोन किया, लेकिन आरोपी ने उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इसके बाद उसने दोबारा उसे धमकाकर दुष्कर्म किया।सूचना मिलते ही पीड़िता का दोस्त और पुलिस टीम जंगल में पहुंची और आरोपी के कब्जे से छात्रा को बरामद कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद आरोप-पत्र अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत में 21 महत्वपूर्ण गवाहों ने बयान दर्ज कराए। सभी तथ्यों और सबूतों की पुष्टि होने पर कांकेर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे ने आरोपी रूहाब मेमन को 10 साल की सजा सुनाई।

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