सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसका अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि SC वर्ग का लाभ केवल इन तीन धर्मों तक सीमित है, इसलिए धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी।भापजा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है
