झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई हैं। टुटेजा को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का आदेश दिया गया है।
