छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम विभाग की कई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल कर दिया है। अब विभाग को तय समय-सीमा में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी, सक्षम अधिकारी और अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इससे लोगों को समय पर सेवाएं मिलेंगी और अनावश्यक देरी पर जवाबदेही तय होगी।
