बिलासपुर में करंट लगने से पूर्व सरपंच और उनके दो बेटों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने CSPDCL के एमडी और ऊर्जा विभाग के सचिव से शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि बिजली युक्त फेंसिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
कोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक मामला दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिजली व्यवस्था की नियमित जांच, सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और लापरवाही तय करने की प्रभावी व्यवस्था जरूरी है
