मकान, फ्लैट, प्लॉट, दुकान या किसी अन्य सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब पात्र उपभोक्ताओं को बुकिंग रद्द होने पर जमा किया गया GST रिफंड मिल सकेगा। इसके लिए राज्यों को नए नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में भी राज्य GST आयुक्त ने अधिकारियों को नए सर्कुलर के अनुसार रिफंड दावों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने बुकिंग के समय GST का भुगतान किया था, लेकिन बाद में बुकिंग रद्द होने पर उन्हें राशि वापस नहीं मिल पाई थी। नए नियमों से रिफंड प्रक्रिया अधिक आसान, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनेगी।
