बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग की गर्भसमापन (अबॉर्शन) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गर्भसमापन की अनुमति का अंतिम फैसला विशेषज्ञ डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। इसके लिए रायपुर के सीएमएचओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता की जांच कराने और 20 जुलाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
