बिलासपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगभग 80.36 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की के मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कंपनी ने ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि कुर्की आदेश के खिलाफ कानून में अलग व्यवस्था मौजूद है, इसलिए पहले संबंधित निर्णयन प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के पास जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे मामलों में सीधे हाईकोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद कंपनी की याचिका खारिज कर दी, जिससे ED की 80 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई बरकरार रही।
