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June 5, 2026
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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलेगा 3% आरक्षण, सभी विभागों को निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। अब प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति (Promotion) में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

सरकार के इस आदेश का आधार “Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995” की धारा 33 है। इसके तहत दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर और संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों से कई विभागों में पदोन्नति के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इस पर सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया और अब यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी विभाग में इस लाभ से कोई वंचित न रहे।

यह 3 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) होगा — यानी यह सभी वर्गों (सामान्य, SC, ST, OBC) पर समान रूप से लागू रहेगा। इसका अर्थ है कि चाहे कर्मचारी किसी भी जाति या वर्ग से हो, यदि वह दिव्यांग श्रेणी में आता है तो उसे पदोन्नति में यह लाभ मिलेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम “समान अवसर” और “सशक्तिकरण” की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य में कार्यरत हजारों दिव्यांग कर्मचारियों को उनके परिश्रम और क्षमता के अनुरूप ऊँचे पदों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा।

विभागों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने प्रमोशन रोस्टर में इस 3% आरक्षण को स्पष्ट रूप से अंकित करें और यदि अब तक किसी कर्मचारी को यह लाभ नहीं दिया गया है, तो उसकी पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा की जाए।

सरकारी सूत्रों के अनुसार:

“यह निर्णय राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों के हक़ में है। सरकार चाहती है कि उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह बराबर अवसर मिले। सभी विभागों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा,” ऐसा कहना है सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। इससे राज्य के सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे दिव्यांग कर्मचारियों को न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि कार्यस्थल पर समान अधिकार भी सुनिश्चित होंगे।

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