हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वर्ष 2026–2028 के लिए होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक समिति ने चुनाव कार्यक्रम में संशोधन किया है। पूर्व में घोषित कार्यक्रम को तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से निरस्त करते हुए नया कार्यक्रम जारी किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब एसोसिएशन के सभी पदों के लिए मतदान 12 फरवरी 2026 को संपन्न होगा।
प्रशासनिक समिति ने स्पष्ट किया कि चुनाव अधिकारी की समय पर नियुक्ति नहीं हो पाने और चुनाव से जुड़े संभावित विवादों के निपटारे के लिए अपीलीय समिति का गठन न होने के कारण पहले घोषित कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर संशोधित कार्यक्रम लागू किया गया है।
चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिवक्ता अनुप मजूमदार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, बीएन नंदे और शिशिर दीक्षित को सहायक निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, चुनाव संबंधी विवादों के समाधान के लिए तीन सदस्यीय अपीलीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अधिवक्ता सोमनाथ वर्मा, सुनील काले और दीपक प्रजापति को शामिल किया गया है।
प्रशासनिक समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन प्रत्याशियों ने पूर्व कार्यक्रम के तहत नामांकन शुल्क जमा कर दिया था, उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अन्य औपचारिकताओं को नए कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना होगा।
संशोधित चुनाव कार्यक्रम के तहत 16 से 20 जनवरी तक मतदाता सूची से संबंधित घोषणा पत्र जमा किए जाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 22 और 23 जनवरी को दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 27 जनवरी को जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों का वितरण और जमा 28 से 30 जनवरी तक होगा, जबकि 31 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 4 और 5 फरवरी को नाम वापस ले सकेंगे।
मतदान 12 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। मतगणना और परिणामों की घोषणा 13 फरवरी को की जाएगी, जबकि 16 फरवरी को निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
प्रशासनिक समिति ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार समय-सीमा का पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
